Paytm Payment Bank पर हुआ RBI ka बहुत बड़ा एक्शन | Paytm Ban
क्या आप भी Paytm Payment Bank भुगतान के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क हो जाइए । क्योंकि आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक पर कार्रवाई कर दी गई है। हम आपको बता देंगे आप यदि आपके पास Paytm है और कुछ Paytm Payment Bank चलते हैं तो अपने पैसे को निकासी जरूर कर ले।
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बताया गया है कि 29 फरवरी तक आप Paytm Payment Bank से या Paytm से कस्टमर अकाउंट या वॉलेट या Fastag प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट करते हैं या तो मोबाइल रिचार्ज या किसी को भुगतान करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं और 29 फरवरी के बाद सभी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी यदि आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ पैसे हैं तो 29 फरवरी 2023 के पहले उसे पैसे को निकासी कर ले यदि आप निकासी नहीं करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी खुद आप ही होंगे।
Paytm Payment Bank Ban होने पर लोगों पर क्या असर पड़ेगा
जो लोग सिर्फ Paytm Payment Bank पर निर्भर है और उसके पास बिजनेस Paytm Payment Bank पर ही सारा कुछ होता था तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है क्योंकि 29 फरवरी तक आप भुगतान ले पाएंगे और वाले समय में आपको कुछ दूसरे प्लेटफार्म पर निर्भर होना पड़ेगा ।
Paytm Payment Bank Ban होने पर सभी छोटे एवं बड़े बिजनेस करने वाले यह व्यापार करने वाले लोग पर असर पड़ेगा और इसका शेयर मार्केट में पेटीएम स्टॉक पर भी नीचे गिर सकता है या शार्ट सर्किट लग सकता है।
Paytm Payment Bank का ऑडिट
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने Paytm Payment Bank से कहा कि अब नई कस्टमर को जोड़ना तत्काल बंद कर दे इसी के साथ केंद्र बैंक ने निर्देश दिया कि आप अपने बैंक को आईटी सिस्टम का ऑडिट के लिए एक आईडी ऑडिट तो फॉर्म को नियुक्त जरूर करें।
Paytm Payment Bank का ऑडिट के बाद मिलेगी
आरबीआई ने Paytm को तत्काल नए कस्टमर जोड़ने के लिए बंद कर दिया गया है पर एवं 29 फरवरी के बाद पूरी तरह से पेटीएम पेमेंट बैंक बंद कर दिया जाएगा। यदि Paytm Payment Bank फिर से नहीं कस्टमर तभी जोड़ सकते हैं जब आईटी सिस्टम का ऑडिट का फॉर्म नियुक्त करने के बाद केंद्रीय बैंक अनुमति पर निर्भर करेगा।
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35 ए के तहत शक्तियों का पालन करते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक को निर्देश दिया गया है हमारे देश में सभी बैंक केंद्र बैंक के द्वारा सभी बैंक इस नियम का पालन करते हैं।
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रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35 ए के तहत शक्तियों का पालन करते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक को निर्देश दिया गया है
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आपको दूसरे बैंक पर sift होना पड़ेगा